पटना-19 जनवरी, 2018 :- राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी०के० वर्मा ने वाद सं – 115884/14-15 के मामले मे पी०आई०ओ० को आर्थिक दंड लगाने का निर्नय लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्रीमती शइस्ता बानो उर्फ मोनी को ससमय सूचना नही देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन मे टालमटोल करने के एवज में लोक सूचना पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक सहायोग समितिया, उदाकिशंगंज, मधेपुरा को 20,000 (बीस हजार) रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। साथ ही आयुक्त ने दंड की वसुली हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा, को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ भेजी है कि वे दंड की कटौती कर आयोग कार्यालय को सूचित करे।
ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को साढे दस बजे आयोग कार्यालय में होगी ।