पटना- 19 जनवरी, 2018 :- राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी०के० वर्मा ने वाद सँ०- 115642/14-15 के मामले में आर्थिक दंड निर्धारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री लाल बाबू साह को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशो को टालमटोल करने के चलते लोक सूचना पदाधिकारी बसंतपुर, सिवान को 20,000 (बीस हजार) रुपये का आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया हैं, साथ ही दंड की वसूली हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी सिवान को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ भेजी जा रही है, कि वे दंड की राशि कटौती कर आयोग को सूचित करे।
ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 06 अप्रैल 2018 को साढे दस बजे आयोग कार्यालय में होगी ।