बिजनौर गांवों में आरटीआई सक्रियता बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा करती है |

RTI में अफसर ने पूछा तो PMO ने बताने से किया इनकार

विदेश से अब तक कितना कालाधन आया ? भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए चर्चित आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी ने जब पीएमओ से यह सवाल पूछा तो बताने से इनकार कर दिया गया. आरटीआई पर जवाब देने से बचने के लिए पीएमओ ने कानून की धारा 8 (1) (एच) के तहत दी गई छूट को ढाल बनाया. पीएमओ ने जानकारी देने से इनकार करते हुए आरटीआई के उस प्रावधान का हवाला दिया जिसमें सूचना का खुलासा करने से जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

 

यह हाल तब रहा, जबकि केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 16 अक्टूबर को एक आदेश में पीएमओ को 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया था.भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए चर्चित भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के आरटीआई आवेदन के जवाब में पीएमओ ने कहा, ‘‘इस समय सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ किए गए सभी कार्यों / प्रयासों का खुलासा जांच या धर-पकड़ या मुकदमे की पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, इसलिये इसमें आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (एच) के तहत दी गई छूट का प्रावधान लागू होता है.”

 

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