काले धन पर सूचना देने से पीएमओ का इन्कार |
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए विदेश से लाए गए काले धन के बारे में ब्योरा देने से इन्कार कर दिया है। पीएमओ ने इसके लिए आरटीआई के उस प्रावधान का हवाला दिया, जिसमें सूचना की जानकारी सार्वजनिक होने से जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने 16 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था। इसमें पीएमओ से 15 दिनों के भीतर काले धन का ब्योरा मुहैया कराने के लिए कहा गया था। इसी के जवाब में पीएमओ ने सूचना देने से इन्कार कर दिया। इसने कहा, ‘आरटीआइ कानून की धारा 8 (1) (एच) के तहत छूट के प्रावधान के मुताबिक इस समय सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ किए गए सभी कार्यों की जानकारी जांच या मुकदमे की पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है।’