पटना : राज्य सूचना आयोग ने पी.आई.ओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ससमय सूचना नहीं देने तथा टालमटोल करने को लेकर आर्थिक दंड निर्धारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी.के. वर्मा ने वाद संख्या 115642/14-15 के मामले में सुनवाई करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को आर्थिक दंड लगाया। जानकारी के मुताबिक राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक लालबाबू साह को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निर्देश का पालन में टालमटोल करने के एवज में पी.आई.ओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, वसंतपुर, सिवान को ₹20000 का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। साथ ही आयुक्त ने दंड की वसूली हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ भेजी है कि वह दंड की कसौटी कर आयोग कार्यालय को सूचित करें। ज्ञातव्य हो कि इस मामले कि अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2018 को 10:30 बजे आयोग कार्यालय में होगी।

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